मृतक आश्रितों के लिए खुशखबरी, UKPSC भर्ती के बदले नियम, जाने कैसे करें आवेदन |

धामी सरकार ने यूपी के जमाने के नियम बदलते हुए कैबिनेट में UKPSC भर्ती के नियमों में बदलाव पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई थी, जिसकी बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर समूह ग के सभी पदों पर बाकी संस्थाओं की भर्तियों में ही मृतक आश्रितों की भर्ती होती थी। अब सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है जिसके अंतर्गत समूह ग (UKPSC) की भर्ती पदों पर भी मृतक आश्रितों को मौका मिलेगा।

कार्मिक विभाग ने मृतक के आश्रितों को सरकारी सेवा में भर्ती करने के लिए मृतक सरकारी सेवा के आश्रितों की संशोधित सेवा नियमावली जारी कर दी है। नई नियमावली जारी होने के बाद अब मृतक आश्रितों को सरकारी सेवा में समूह घ तथा समूह ग के कनिष्ठ सहायक और समकक्ष पद पर उपयुक्त सेवायोजन के पदों पर भर्ती की जाएगी।
आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कुछ समय पहले मृतक के आश्रितों के लिए संशोधित सेवा नियमावली को मंजूरी दी थी इस पर अब शासन ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि मृतकों के आश्रितों के किसी भी पद पर भर्ती करने के लिए उसकी शैक्षिक योग्यता पूरी होनी चाहिए।

कैसे करे आवेदन | UKPSC New Guideline

सरकार के द्वारा जारी नई सेवा नियमावली की माने तो मृतक आश्रित सरकारी सेवा के योग्य हो और सरकारी सेवक की मृत्यु के पांच साल के अंदर नौकरी के लिए आवेदन करें। इसमें एक पॉइंट यह भी जोड़ा गया है कि सेवा नियोजन के लिए आवेदन करने के निर्धारित समय सीमा के विशिष्ट मामलों में अनुच्छेद कठिनाई आने पर ऐसे मामलों में सरकार रियायत प्रदान कर सकती है।

यह भी पढ़े |

नए साल 2024 पर सरकार देने जा रही सौगात, लखनऊ से देहरादून के बीच जल्द शुरू होगी वंदे भारत रेल |