वर्दी में रील बनाने को लेकर सख्त प्रशासन, इंटरनेट नीति के तहत तय की सोशल मीडिया की मर्यादा | Ban On reels In Uniform

Ban On reels In Uniform

उत्तराखंड पुलिस (Ban On reels In Uniform) मुख्यालय में पुलिसकर्मियों के लिए इंटरनेट सोशल मीडिया नीति तैयार की है पुलिसकर्मियों को अब सोशल मीडिया पर मर्यादा का पालन करना होगा इस नीति के तहत कुल 41 तरह के क्रियाकलापों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है किसी भी पुलिसकर्मी को वर्दी सरकारी वाहन या दफ्तर में सोशल मीडिया के लिए रियल या फोटो खींचने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों में के लिए पांच क्रियाकलापों को शर्ट के साथ छूट देने प्रदान की गई है इस संबंध में कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने बृहस्पतिवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते कुछ समय से देखने में आ रहा था कि पुलिसकर्मी वर्दी में सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर रहे हैं इसके साथ ही बहुत से प्लेटफार्म पर सरकारी आदेशों को भी हो बहुत प्रसारित किया जा रहा था जिसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय में गहन चर्चा के बाद इंटरनेट मीडिया नीति बनाई गई है जिसमें देश में प्रचलित कई नियमों का भी हवाला दिया गया है। साथ ही ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर से निश्चित दिशा निर्देशों को भी इस नीति में शामिल किया गया है नई नीति के अनुसार इंटरनेट मीडिया अकाउंट की सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी के लिए सुझाव भी दिए गए हैं दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पुलिसकर्मी या अधिकारी अपने यूट्यूब का भी चैनल का भी संचालन नहीं कर सकेंगे। यदि कोई ऐसा जरूरी भी है तो इसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि इस पूरी नीति में हर प्रकार से पुलिसकर्मियों के हित का ध्यान रखा गया है साथी कर्मचारी नियमावली में दिए गए दिशा निर्देशों से भी उन्हें अवगत कराया गया है। ये हैं प्रतिबंधित क्रियाकलाप । Ban On reels In Uniform यह भी पढ़े | ट्रेनों पर पथराव करना पड़ेगा भारी, प्रशासन ने की सख्ती की तैयारी |