UKPSC: अब UKPSC परीक्षा में अड़ंगा नहीं डालेगा गणित, विभाग ने जारी किया नया पैटर्न

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उत्तराखंड के (UKPSC) पीसीएस मुख्य परीक्षा से पहली बार अब मैथ्स एप्टीट्यूड बाहर कर दिया गया है। इसके चलते कई आईआईटी और बीटेक बैकग्राउंड के छात्रों के चयन की परंपरा काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इस बार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह बदल दिया है। उत्तराखंड में बहुत ही लंबे समय से मैथ्स एप्टीट्यूड को हटाने की मांग चल रही थी क्योंकि अधिकतर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों का चयन किया जाता था। इसके कारण राज्य के दूर दराज के उन युवाओं से पीसीएस बनने का सपना अधूरा रह जाता था जिनकी गणित पर पकड़ कम थी या फिर वह जो साइंस के विषय से ना बल्कि कला के विषय पर अध्ययन करते थे। आपको बता दें कि पिछली पीसीएस परीक्षा तक 1500 अंकों की मुख्य परीक्षा और 200 अंकों का इंटरव्यू हुआ करता था। मगर अब 1500 अंकों की मुख्य परीक्षा और 150 अंकों का इंटरव्यू होगा। इस विषय पर परीक्षा विशेषज्ञ प्रयाग आईएएस अकादमी के निदेशक ने कहा है कि इन बदलावों से निश्चित तौर पर उनके राज्य के सभी छात्रों के पीसीएस बनने की राह अब और भी आसान हो गई है। UKPSC जानिए कौन से नए बदलाव किए गए हैं (UKPSC) आवेदन से जुड़ी अहम तिथियां (UKPSC) पीसीएस परीक्षा आवेदन शुल्क (UKPSC) जनरल, ओबीसी, ईडब्लूएस –172.30 रूपये , एससी, 82.30 रूपये परीक्षा केंद्र UKPSC प्री परीक्षाकेंद्र —अल्मोड़ा रानीखेत चंपावत पिथौरागढ़ नैनीताल रामनगर हल्द्वानी रुद्रपुर काशीपुर खटीमा बागेश्वर पौड़ी श्रीनगर कोटद्वार गोपेश्वर करणप्रयाग नई टिहरी मुनि की रेती रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी बड़कोट देहरादून विकास नगर ऋषिकेश हरिद्वार लक्सर और रुड़की। मुख्य परीक्षा केंद्र—देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार। यह भी पढ़ें 55 करोड़ के बॉन्ड नवयुग कंपनी के नाम, विपक्ष ने साधा सत्ता पार्टी पर निशाना

मृतक आश्रितों के लिए खुशखबरी, UKPSC भर्ती के बदले नियम, जाने कैसे करें आवेदन |

UKPSC New Guideline

धामी सरकार ने यूपी के जमाने के नियम बदलते हुए कैबिनेट में UKPSC भर्ती के नियमों में बदलाव पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई थी, जिसकी बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर समूह ग के सभी पदों पर बाकी संस्थाओं की भर्तियों में ही मृतक आश्रितों की भर्ती होती थी। अब सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है जिसके अंतर्गत समूह ग (UKPSC) की भर्ती पदों पर भी मृतक आश्रितों को मौका मिलेगा। कार्मिक विभाग ने मृतक के आश्रितों को सरकारी सेवा में भर्ती करने के लिए मृतक सरकारी सेवा के आश्रितों की संशोधित सेवा नियमावली जारी कर दी है। नई नियमावली जारी होने के बाद अब मृतक आश्रितों को सरकारी सेवा में समूह घ तथा समूह ग के कनिष्ठ सहायक और समकक्ष पद पर उपयुक्त सेवायोजन के पदों पर भर्ती की जाएगी।आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कुछ समय पहले मृतक के आश्रितों के लिए संशोधित सेवा नियमावली को मंजूरी दी थी इस पर अब शासन ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि मृतकों के आश्रितों के किसी भी पद पर भर्ती करने के लिए उसकी शैक्षिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। कैसे करे आवेदन | UKPSC New Guideline सरकार के द्वारा जारी नई सेवा नियमावली की माने तो मृतक आश्रित सरकारी सेवा के योग्य हो और सरकारी सेवक की मृत्यु के पांच साल के अंदर नौकरी के लिए आवेदन करें। इसमें एक पॉइंट यह भी जोड़ा गया है कि सेवा नियोजन के लिए आवेदन करने के निर्धारित समय सीमा के विशिष्ट मामलों में अनुच्छेद कठिनाई आने पर ऐसे मामलों में सरकार रियायत प्रदान कर सकती है। यह भी पढ़े | नए साल 2024 पर सरकार देने जा रही सौगात, लखनऊ से देहरादून के बीच जल्द शुरू होगी वंदे भारत रेल |