New Financial Rule’s For 2024 : नया वित्तीय वर्ष लगते ही हुआ नियमों में बदलाव, जाने आम आदमी पर होगा कितना असर……

आज से नए वित्तीय वर्ष (New Financial Rule’s For 2024) की शुरुआत हो रही है जिसके चलते कई नियम बदले जाएंगे। 1 अप्रैल यानि सोमवार से कुछ नियमों को लेकर बदलाव किए गए हैं, जिनमें पैन आधार लिंक, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी फास्ट टैग जैसे नियम शामिल है। इन नियमों में हुए बदलाव का जनता पर सीधा असर पड़ेगा।

1 अप्रैल 2024 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष में अगर आयकर अदा करने वाले पुरानी कर व्यवस्था नहीं चुनते हैं तो डिफॉल्ट तरीके से कर व्यवस्था नहीं वाली होगी तो वही 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वालों को 5%, 6 लाख से 9 लाख सालाना आय वालों को 10%, 9 लाख से 12 लाख सालाना आय वालों को 15%, और 12 लाख से 15 लाख सालाना आय वालों को 20% तो वही 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30% टैक्स भरना होगा। New Financial Rule’s For 2024

नियमों में बदलाव के कारण आधार कार्ड से लिंक पैन व्यवस्था के बारे में बताते हुए सीए पंकज कबड़वाल ने बताया कि आधार से पैन कार्ड को लिंक करने के लिए कई बार मौके दिए गए है। अब तक जुर्माना जमा करने के बाद आधार कार्ड से पैन लिंक किया जा रहा था, लेकिन 1 अप्रैल 2024 यानी कि आज से यह मौका खत्म हो जाएगा। यदि 31 मार्च तक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट माना जाएगा। इसके बाद दोबारा एक्टिवेट हो पाएगा या नहीं, इसका अगले आदेश तक इंतजार करना होगा। New Financial Rule’s For 2024

आईटीआर प्रक्रिया में भी हुए बदलाव | New Financial Rule’s For 2024

साल 2023 24 के बजट में टैक्स जमा करने की व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं इनमें तीन लाख तक आए अपने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा तो वही आइटीआर जमा करने की व्यवस्था नए वित्त वर्ष में शुरू की जाएगी इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई तक होगी इसमें अगर किसी करदाता को टैक्स जमा करने की पुरानी व्यवस्था जो कुल डेढ़ लाख तक होती है उसे स्लैब को चाहते हैं तो नए आइटीआर फॉर्म में उसका उल्लेख करना होगा ऐसा नहीं करने पर नए टैक्स की व्यवस्था बाय डिफ़ॉल्ट लागू हो जाएगी।

यह बदलाव भी होंगे लागू | New Financial Rule’s For 2024

  1. नौकरी पेशा और पेंशनधारी लोगों को स्टैंडर्ड में 50000 तक का लाभ दिया जाएगा यानी अब 7.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
  2. जीएसटी में ईवे बिल पर बाहर से माल मंगवाने पर 5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर वाले कारोबारी के लिए ई-इनवॉइस जरूरी होगा।

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