मंत्री रेखा आर्या केस में पप्पू गिरधारी को बड़ा झटका, SC-ST एक्ट मामले में अग्रिम जमानत खारिज…

anticipatory bail in SC-ST Act case rejected: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े विवाद में उनके पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। देहरादून की विशेष SC-ST अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (SC-ST एक्ट) अंजली बेंजवाल की अदालत ने सुनवाई के बाद दिया। मामले में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ देहरादून के कैंट थाने में उनकी पत्नी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज है।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि रेखा आर्या और गिरधारी लाल साहू की शादी को करीब 22 साल हो चुके हैं और दोनों के बीच विवाद घरेलू एवं आर्थिक प्रकृति का है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि कथित जातिसूचक टिप्पणी निजी परिसर के अंदर हुई थी, जहां आम जनता मौजूद नहीं थी। वहीं, राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक गोविंद सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि कथित अपमानजनक और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में किया गया था।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथम दृष्टया माना कि मामले में SC-ST एक्ट के तहत अपराध के तत्व दिखाई देते हैं। कोर्ट के अनुसार, केवल घटना घर के अंदर होने से यह नहीं माना जा सकता कि वह सार्वजनिक दृष्टि वाले स्थान पर नहीं हुई, क्योंकि कथित घटना के समय कर्मचारियों की मौजूदगी का सवाल भी जांच का विषय है। इसी आधार पर अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, यह फैसला आरोपों को दोषसिद्धि के रूप में प्रमाणित नहीं करता।

इस बीच, रेखा आर्या और गिरधारी लाल साहू के बीच चल रहे विवाद की जांच के लिए उत्तराखंड पुलिस ने विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है। रेखा आर्या ने अपने पति पर उत्पीड़न, धोखाधड़ी, जालसाजी और जान से मारने की साजिश समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं, गिरधारी लाल साहू ने आरोपों का खंडन करते हुए कथित ऑडियो को AI से तैयार किए जाने का दावा किया है। अब मामले में पुलिस जांच, डिजिटल साक्ष्यों और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल अहम होगी। दोनों पक्षों के आरोपों की सत्यता जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।

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Aarti Rawat
Aarti Rawat