GST Overhaul from Sept 22 : केंद्र सरकार GST दरों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 और 4 सितंबर को GST काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा टैक्स संरचना पर चर्चा कर नई स्लैब तय की जाएंगी। यदि सहमति बन गई तो बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे।
क्या बदलेगा?
- मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) की जगह अब केवल दो स्लैब (5% और 18%) रखे जाने का प्रस्ताव है।
- लक्ज़री और पाप गुड्स पर 40% तक का टैक्स लगाया जा सकता है।
- कुछ रोजगार-आधारित वस्तुओं पर 0.1% से 0.5% तक की रियायती दरें जारी रह सकती हैं।
असर आम लोगों पर
- रोज़मर्रा के सामान, दवाइयाँ, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और शिक्षा-बीमा सेवाएँ सस्ती हो सकती हैं।
- 12% वाले सामान (जैसे बैग, पैकेज्ड फूड, जूते) को या तो 5% या 18% स्लैब में डाला जाएगा।
- गाड़ियों और टू-व्हीलर्स की कीमतों में कमी आने की संभावना है।
राज्यों की चिंता
वहीं, कुछ राज्यों को डर है कि नई दरों से राजस्व में भारी कमी आ सकती है। कर्नाटक ने पहले ही केंद्र से मुआवज़े की मांग की है।
उद्योग जगत की राय
इसके अलावा, उद्योग संगठनों का मानना है कि यह बदलाव टैक्स सिस्टम को आसान बनाएगा और त्योहारों के सीज़न में खपत को बढ़ावा देगा।

