बिना रजिस्ट्रेशन अब नहीं चलेगा ‘मदरसा’, हाईकोर्ट का सख्त आदेश…

High Court Strict Action on Madarasa : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अवैध रूप से चल रहे मदरसों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि बिना सरकारी पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के चल रहे हैं, मदरसे अपने नाम के साथ ‘मदरसा’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

कड़ी कार्रवाई के निर्देश

आपको बता दें, कोर्ट ने बताया कि अगर कोई बिना पंजीकरण वाले संस्थानों के नाम पर ‘मदरसा’ लिखा पाया गया, तो जिला प्रशासन द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।

इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने पहले से सील किए गए मदरसों की सील खोलने के भी निर्देश दिए। हालांकि, इन संस्थाओं को शपथपत्र देना होगा कि वहां कोई शिक्षण कार्य नहीं होगा।

निर्णय राज्य सरकार लेगी

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आगे इन भवनों का इस्तेमाल किस कार्य के लिए होगा, यह फैसला राज्य सरकार करेगी।

मदरसा प्रबंधन

मदरसा प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है लेकिन अनुमति अभी तक नहीं मिली। वहीं, राज्य सरकार का कहना है कि प्रदेश में केवल 416 मदरसे ही पंजीकृत हैं, बाकी बिना अनुमति के संचालित हो रहे थे।

Srishti
Srishti