Mosque Dispute in Uttarkashi: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में चल रहे मस्जिद विवाद को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा है। मस्जिद विवाद में हिंदू संगठन की ओर से 1 दिसंबर को महापंचायत किए जाने का ऐलान किया गया है।
प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा
आपको बता दें, महा पंचायत को अनुमति 15–16 शर्तों के साथ दी गई है, साथ ही महापंचायत को रोकने के लिए मुस्लिम संगठन हाई कोर्ट पहुंचा था, साथ ही उन्होंने मस्जिद को सुरक्षा देने की भी मांग की थी, लेकिन महापंचायत पर हाई कोर्ट के द्वारा रोक नहीं लगाई गई।
1 दिसंबर रविवार को हिंदू संगठनों की ओर से होने वाली महापंचायत को प्रशासन के द्वारा शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है, इसके साथ ही प्रशासन ने उत्तरकाशी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार सुबह से मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है। आपको बता दें, इन इलाकों में धारा 163 आगामी आदेशों तक लागू रहेगी।
16 शर्तों के साथ मिली मंजूरी
भटवाड़ी के उप जिलाधिकारी मुकेश चंद्र रमोला ने महापंचायत को अनुमति दिए जाने की जानकारी देते हुए बताया की महापंचायत को मंजूरी रैली नहीं निकलना, हेट स्पीच न करने, धार्मिक भावना नहीं भड़कने के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने सहित 16 शर्तों के साथ मिली है। जिन इलाकों में धारा 163 लागू है वहां कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, चाकू या किसी भी प्रकार का धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही, एक स्थान पर पांच या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। शर्तों के अनुसार इन इलाकों में किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा।