New Tourist Vehicle Rules from April 1 : निजी परमिट पर चलने वाले पर्यटक वाहनों के नियमों में केंद्र सरकार ने अहम बदलाव किए हैं। ये नई व्यवस्थाएं 1 अप्रैल 2026 से उत्तराखंड समेत पूरे देश में लागू होंगी।
आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ‘अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) संशोधन नियम, 2026’ जारी किए हैं। इसके तहत अब किसी भी पर्यटक वाहन को अपनी यात्रा उसी राज्य से शुरू करनी होगी, जहां से उसका परमिट जारी हुआ है।
साथ ही वाहन अपने गृह राज्य के बाहर लगातार 60 दिन से अधिक समय तक नहीं रह सकेगा।
इसके साथ ही, परमिट के लिए आवेदन करते समय यह भी जांच होगी कि संबंधित वाहन पर राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई टोल शुल्क बकाया न हो। बकाया होने पर परमिट प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
इसके अलावा नए प्रावधानों में परमिट की वैधता अवधि 12 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई है। इसके अलावा व्यक्तिगत आवेदकों को आधार नंबर देना अनिवार्य होगा, जबकि कंपनियों को सीआईएन या जीएसटी नंबर प्रस्तुत करना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन का पंजीकरण और व्यवसाय एक ही राज्य से संबंधित हो। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी।
