Registration Process Start For Cm Self Employment Scheme 2.0 : उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को लागू कर दिया है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उद्योग विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है।
क्या है योजना 2.0?
पिछली योजनाओं में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री अति सूक्ष्म योजना को मिलाकर एक नई योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 बनाई गई है। यह योजना 2030 तक लागू रहेगी।
आपको बता दें, इस योजना का लक्ष्य 10,000 युवाओं को इस वर्ष रोजगार देना है। साथ ही, युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
सब्सिडी दर तय
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए सब्सिडी दर तय की है।
- योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम ₹25 लाख तक की परियोजना लागत पर 15% से 20% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- सेवा क्षेत्र के लिए ₹10 लाख तक की परियोजना लागत पर 20% से 25% तक सब्सिडी मिलेगी।
- सूक्ष्म व्यवसायों के लिए ₹2 लाख तक की लागत पर 25% से 30% तक की सब्सिडी निर्धारित की गई है।
खास बात यह है कि सब्सिडी की राशि सीधे ऋण पर प्रदान की जाएगी, जिससे युवाओं पर आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें व्यवसाय स्थापित करने में सहूलियत मिलेगी।
कैसे करें आवेदन?
उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत युवा https://msy.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फोटो व अन्य दस्तावेज जरूरी हैं।
जिसके बाद, उद्योग विभाग द्वारा इन आवेदनों की जांच की जाएगी और पात्र आवेदकों के प्रकरण संबंधित बैंकों को भेजे जाएंगे। सरकार ने बैंकों के लिए ऋण स्वीकृति की समय-सीमा भी तय की है, जिससे प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जा सके। ₹5 लाख तक के ऋण मामलों को बैंकों को दो सप्ताह के भीतर स्वीकृत करना होगा, जबकि ₹5 लाख से ₹25 लाख तक के मामलों में अधिकतम तीन सप्ताह के भीतर ऋण मंजूरी दी जानी अनिवार्य है। इससे युवाओं को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

