Supreme Court Revises Order On Stray Dogs : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के अनुसार अब दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को बंध्याकरण और टीकाकरण के बाद उनकी मूल जगहों पर वापस छोड़ा जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल रेबीज से पीड़ित या आक्रामक व्यवहार करने वाले कुत्तों को आश्रय गृह में रखा जाएगा।
तीन जजों की बेंच का फैसला
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यह कदम इंसानों और पशुओं दोनों की सुरक्षा और अधिकारों के उठाया गया है।
पशु प्रेमियों की बड़ी जीत
इस फैसले के बाद पशु कल्याण संगठनों और पशु प्रेमियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से चल रहे उनके विरोध और आवाज़ का परिणाम है।
नगर निगमों को निर्देश
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगमों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे आवारा कुत्तों का नियमित बंध्याकरण और टीकाकरण सुनिश्चित करें ताकि उनकी संख्या नियंत्रित रहे और इंसानों के साथ सुरक्षित सहअस्तित्व बना रहे।

