Teachers’ Salary Refund Ordered : उत्तराखंड सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। चयन और प्रोन्नत वेतनमान के समय दी गई अतिरिक्त वेतनवृद्धि की वसूली के आदेश को वापस ले लिया गया है। साथ ही, पहले से वसूली गई राशि को भी शिक्षकों को लौटाने का निर्णय लिया गया है।
आपको बता दें, सातवें वेतनमान के तहत 2016 से शिक्षकों को चयन और प्रोन्नत वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया गया था। लेकिन 6 सितंबर 2019 को शासन ने इस लाभ पर रोक लगाते हुए 13 सितंबर 2019 को वसूली के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद कुछ शिक्षकों से राशि वसूली गई, जबकि कुछ ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने सभी वसूली आदेशों को निरस्त करते हुए संबंधित धनराशि वापस करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने भी सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों और अपर निदेशकों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्युली ने इसे शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला बताते हुए कहा कि 2019 में इस लाभ पर रोक लगाकर अन्याय किया गया था, जबकि डेढ़ लाख कर्मचारियों को अब भी यह सुविधा मिल रही थी। वहीं, पूर्व प्रांतीय महामंत्री डॉ. सोहन माजिला ने कहा कि विभाग के एक गलत निर्णय से शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ी, जिसे अब सुधारा गया है।

