उत्तराखंड की जनता को अब बिजली के नए कनेक्शन (UPCL Update) लेने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बिजली का बिल अब हिंदी में आएगा और कनेक्शन भी जल्द ही मिलेगा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से इसके लिए नियम बनाए गए हैं, जो की 1 अप्रैल से लागू होंगे। पूरे राज्य में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2024 को लागू किया गया है।
राज्य में लागू नए नियमों के अनुसार अगर कोई भी उपभोक्ता बिजली के नए कनेक्शन के लिए आवेदन करता है, तो महानगरीय क्षेत्र में तीन दिन के अंदर बिजली कनेक्शन देना होगा। नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में 7 दिन के अंदर कनेक्शन मिलेगा तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिनों के भीतर कनेक्शन दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिजली के नए कनेक्शन के लिए पहले सभी के लिए न्यूनतम 15 दिन तय थे।
राज्य में नए नियम लागू होने की जानकारी देते हुए नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि उत्तराखंड में उपभोक्ताओं की सुविधा संबंधी यह नियम 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं को बिजली का बिल सपोर्ट बिलिंग मशीन के माध्यम से हिंदी में दिए जाएंगे । यूपीसीएल की जिम्मेदारी होगी कि वह हिंदी में बिजली का बिल देने की व्यवस्था करें। UPCL Update
जानिए कितना भरना होगा हरजाना (UPCL Update)
1 अप्रैल से उपभोक्ताओं को पहली बार समय से सेव नहीं मिलने पर हर जाना दिया जाएगा। अभी तक केवल प्रतिपूर्ति का प्रावधान था, लेकिन अब नए कनेक्शन में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने पर यूपीसीएल को ₹50,000 प्रतिदिन के हिसाब से हरजाना देना होगा। तो वही मीटर खराब होने की शिकायत पर 30 दिन के अंदर परीक्षण करना आवश्यक होगा।
इसके बाद 15 दिन के भीतर मीटर नहीं बदले जाने पर ₹50 यूपीसीएल को हरजाना देना होगा, तो वही जले हुए मीटर की शिकायत मिलने पर 6 घंटे के अंदर आपूर्ति बहाल करनी होगी। बिजली का बार बढ़ाने या घटाने को लेकर आवेदन मिलने पर निर्धारित समय सीमा में काम करना होगा नहीं तो ₹50 प्रतिदिन के हिसाब से यूपीसीएल को हरजाना उपभोक्ताओं के खाते में डालना होगा। इसके अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए तय की गई है। UPCL Update
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