Uttarakhand HC Orders to Open Stadium Within 24 Hours: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने खेल सचिव को आदेश दिया है कि हल्द्वानी के गौलापार और देहरादून के खेल स्टेडियम 24 घंटे के अंदर खिलाड़ियों के लिए खोल दिए जाएं।
खिलाड़ियों के लिए बड़ी राहत
आपको बता दें, कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेडियम रोज सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहें ताकि खिलाड़ी निजी स्टेडियमों पर निर्भर न रहें। जज राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने कहा कि राज्य में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्हें संसाधनों की कमी के कारण खेलने का मौका नहीं मिल रहा। कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया कि मैदानों के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी स्टेडियम बनाए जाएं।
सुनवाई के दौरान खेल विभाग के विशेष सचिव अमित सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और आश्वासन दिया कि शनिवार तक दोनों स्टेडियम खोल दिए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी।
क्रिकेट संघ पर आरोप
आपको बता दें, याचिका में आरोप लगाया गया है कि क्रिकेट संघ ने लगभग 12 करोड़ रुपये का सरकारी पैसा खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए मिलने के बावजूद गलत तरीकों से खर्च किया। आरोप है कि खिलाड़ियों को पौष्टिक आहार की जगह केवल केले दिए गए और केलों का बिल ही 35 लाख रुपये का बताया गया।
कोर्ट के निर्देश
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि स्टेडियम की देखभाल का खर्च संबंधित संस्था से वसूला जाए और यदि स्टेडियम को किसी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी उसी संस्था से करवाई जाए। साथ ही, हर खेल के लिए प्रशिक्षित कोच की नियुक्ति अनिवार्य करने को भी कहा गया है।
क्रिकेट संघ से यह भी कहा गया कि वे कौन-कौन से खेल करवाना चाहते हैं, उसकी सूची खेल विभाग को सौंपें। कोर्ट का यह फैसला राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर माहौल देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
