Veterans’ Quota Ban Lifted : पूर्व सैनिकों के लिए उत्तराखंड सरकार अच्छी खबर सामने ले के आ रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ केवल एक बार देने की बात कही गई थी। अब पूर्व सैनिक हर बार आवेदन करते समय आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
आपको बता दें, सरकार ने 22 मई 2020 को शासनादेश जारी कर कहा था कि पूर्व सैनिक केवल एक बार ही सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे, जबकि राज्य में पूर्व सैनिकों के लिए 5% आरक्षण निर्धारित है।
जिसके बाद, रामनगर के शिक्षक दिनेश कांडपाल ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील विकास बहुगुणा ने कोर्ट में कहा कि राज्य में जो आरक्षण कानून लागू है, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि लाभ सिर्फ एक बार ही मिलेगा।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने माना कि शासनादेश अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है और उसे निरस्त किया जाना उचित है। इस फैसले के बाद अब पूर्व सैनिक पहले की तरह राज्य की विभिन्न सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।

