CM Self Employment Scheme 2.0: सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को मंजूरी देकर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह योजना 2030 तक लागू रहेगी और इसका लक्ष्य है 50,000 लोगों को रोजगार देना।
योजना की मुख्य बातें
ऋण की सुविधा:
- विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में ₹25 लाख तक
- सेवा (सर्विस) और अन्य व्यवसायों के लिए ₹10 लाख तक
सब्सिडी (अनुदान):
- 15% से 30% तक की सहायता दी जाएगी।
ऋण स्वीकृति की समय सीमा:
- ₹5 लाख तक के ऋण आवेदन: 2 सप्ताह में निपटान
- ₹5 लाख से ₹25 लाख तक के आवेदन: 3 सप्ताह में निपटान
सूचना प्रणाली:
- ऋण स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी और जिला उद्योग केंद्र को दी जाएगी।
जिला स्तर पर निगरानी:
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी।
- इसमें मुख्य विकास अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी, कृषि अधिकारी सहित कई अधिकारी सदस्य होंगे।

