Case Filed Against Aryan Aviation: केदारनाथ में हुए दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद आर्यन एविएशन के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
समय से पहले भरी उड़ान
जानकारी के अनुसार, हादसे वाले दिन आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर को सुबह 6 से 7 बजे के बीच उड़ान भरनी थी। लेकिन कंपनी ने तय समय से पहले, सुबह करीब 5:30 बजे ही उड़ान भर दी, उस समय मौसम बेहद खराब था और कोहरा छाया हुआ था। यह उड़ान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का उल्लंघन थी।

SOP का उल्लंघन
हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सात लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक पायलट और दो साल की बच्ची भी शामिल है। जांच में सामने आया है कि कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों ने जानबूझकर उड़ान संबंधी नियमों की अनदेखी की, जिससे यह जानलेवा दुर्घटना घटी।
दो अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज
आपको बता दें, कंपनी के दो अधिकारियों विकास तोमर और कौशिक पाठक पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट एक्ट की धाराएं भी लागू की गई हैं।
सीएम धामी की प्रतिक्रिया
घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर सेवाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए आर्यन एविएशन सहित चारधाम यात्रा में शामिल सभी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही बताया है कि भविष्य में चारधाम यात्रा में किसी भी हेलीकॉप्टर सेवा के दौरान SOP के उल्लंघन पर शख्त करवाई की जाएगी।

