उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने नेताला से गंगोत्री धाम (Chardham Gangotri Marg 2024) तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्लास्टिक की बोतल, पेय पदार्थ, नमकीन- बिस्कुट, चिप्स और अन्य चीजों के पैकेट पर न्यूनतम मूल्य का क्यूआर कोड लगाने के आदेश दिए हैं।
सभी प्लास्टिक बोतल और रैपर पर लगाए जाएंगे क्यूआर कोड (Chardham Gangotri Marg 2024)
गंगोत्री धाम क्षेत्र में प्लास्टिक की बोतल और पैकेट पर क्यूआर कोड लगाकर बिक्री करना अनिवार्य होगा। बिना क्यूआर कोड के बिक्री करने पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम के अनुसार गंगोत्री धाम तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्लास्टिक निर्मित बोतल पर पदार्थ, नमकीन, बिस्किट, चिप्स आदि के पैकेट पर न्यूनतम मूल्य का क्यूआर कोड लगाना होगा।
आदेशों का पालन न करने पर होगी सख्त कार्यवाही (Chardham Gangotri Marg 2024)
आपको बता दें कि यह क्यूआर कोड रीसायकल कंपनी की तरफ से न्यूनतम धनराशि जमा करने पर उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी के इस डिपाजिट फंड काउंटर पर क्यूआर कोड वाली खाली बोतल और रैपर जमा करने के बाद जमा धनराशि वापस कर दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार रिफंड काउंटर उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक उपलब्ध कराए जाएंगे। प्लास्टिक की बोतलों और रैपर के बिना क्यूआर कोड की बिक्री पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि यदि इससे किसी को कोई आपत्ति है तो वह 15 दिनों के अंदर लिखित सूचना दे सकते हैं। Chardham Gangotri Marg 2024
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