दिवाली से पहले प्रशसन हुआ अलर्ट, पटाखों को लेकर दिशा निर्देश जारी…

Dehradun Issues New Firecracker Rules For Diwali : उत्तराखंड में दिवाली और अन्य त्योहारों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। दिवाली पर पटाखे की बिक्री को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए नए नियम लागू किए हैं। साथ ही पटाखे की बिक्री पर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें दिशा निर्देश दिए।

आपको बता दें अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसले में बताया गया कि अगले साल से केवल चिन्हित खुले मैदानों में ही दुकानों को लाइसेंस दिया जाएगा। जिसपर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी सहमति जताई। साथ ही प्रशासन ने व्यापारियों से नियमों का पालन कराने में सहयोग की अपील की है।

शहर के इन इलाकों में नहीं बिकेंगे पटाखे

इसके साथ ही देहरादून के कई भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखा बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं, पल्टन बाजार से घंटाघर, धामावाला से बाबूगंज, मोतीबाजार से पुरानी सब्जी मंडी, हनुमान चौक से झंडा मोहल्ला, रामलीला बाजार से बैंड बाजार, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक, डिस्पेंसरी रोड, घंटाघर से चकराता रोड तक हनुमान मंदिर क्षेत्र और करनपुर बाजार में पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। इसके अलावा, जिन जगहों पर फायर ब्रिगेड के वाहन नहीं पहुंच सकते, वहां भी दुकान लगाने पर सख्त पाबंदी रहेगी।

लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों के अंदर ही की जाएगी। सड़क या फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये तय किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2025 है।

आवेदन के साथ आधार कार्ड, दुकान स्वामी की फोटो, पुलिस और फायर विभाग की एनओसी, बिजली बिल, दुकान की रजिस्ट्री या नगर निगम टैक्स रसीद जमा करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस केवल उन्हीं को मिलेगा जो सभी सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे।

सीमित अवधि के लिए बिक्री

इस बार दीपावली पर पटाखों की बिक्री केवल 17 से 21 अक्टूबर तक की जाएगी। साथ ही, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखा गोदाम से फुटकर बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

Srishti
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