Property Damage Act– उत्तराखंड राज्य में अब संपत्ति को हानि पहुंचाने वालों पर दिखाई जाएगी सख्ती, संपत्ति क्षति पूर्ति अध्यादेश को मिली स्वीकृति

उत्तराखंड सरकार द्वारा (Property Damage Act) लिया गया एक बड़ा फैसला। इसके तहत अब कहीं भी अगर दंगों, उपद्रव या बंद के दौरान सरकारी या किसी भी निजी संपत्ति को हानि पहुंचाई गई तो उसका जुर्माना भरना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षति पूर्ति अध्यादेश ( Public Private Property Damage Act) को स्वीकृति दे दी गई है। आपको बता दें कि यह जानकारी मुख्यमंत्री धामी ने भी ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य की शांति व्यवस्था को खराब करने वालों पर अब कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। Property Damage Act

मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट करके बताया (Property Damage Act)

मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट करके बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अब दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षति पूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी। राज्य की शांति व्यवस्था बिगड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले सभी दंगाइयों को ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी कि उनकी पीढ़ियां भी वर्षों तक याद रखेंगी। Property Damage Act

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