FIR will be lodged against the School operators : हाल ही मे बिना शिक्षा विभाग ने मान्यता और बिना पंजीकरण संचालित निजी विद्यालयो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सूचना दी थी।बताया जा रहा है कि विभाग ने ऐसे स्कूलों की पहचान कर उनके विरुद्ध करवाई शुरू कर दी है।जिसके चलते रुद्रपुर के संजय नगर, खेड़ा और ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में संचालित सात स्कूलों के संचालकों को नोटिस भी जारी किया है।
शिक्षा अधिकारी कार्यालय से नोटिस जारी
उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी नोटिस में स्पष्ट किया है कि संबंधित विद्यालय बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे है शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ के प्रावधानों का उल्लंघन है। नोटिस में अधिनियम की धारा18 (1)के हवाले मे कहा कि बिना सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त किए कोई भी निजी विद्यालय संचालित नहीं किया जा सकता है।
स्कूल बंद करने के निर्देश
नोटिस के जरिए विद्यालय संचालकों को तत्काल प्रभाव से स्कूल बंद करने के निर्देश दिये गये है। साथ ही आदेश का पालन न करने पर संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी करवाई की जाएगी।
मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले में बिना मान्यता संचालित स्कूलों की लगातार शिकायतों की जांच के बाद सात विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सभी स्कूल संचालकों से निर्धारित समय के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
