निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता के नियमों का सख्ती से करना होगा पालन, देर रात लाउडस्पीकर होंगे प्रतिबंधित….

Nikay Chunav Uttarakhand: उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव के लिए लाउडस्पीकर या किसी भी प्रकार के साउंड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही कर सकेंगे। रात 10:00 से सुबह 6:00 बजे तक लगाया जाएगा प्रतिबंध।

देर रात लगेगा लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

आपको बता दे, उत्तराखंड राज्य के नगर निकाय में चुनाव के दौरान प्रचार के लिए सभी प्रकार के माध्यमों की डीएम द्वारा अब अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 तक लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता की जानकारी के अनुसार चुनाव प्रचार की सामग्री किसी भी निजी भवन, दीवार या मालिक की अनुमति से ही लगानी होगी।

प्रचार– प्रसार करने से पहले इन बातों का रखें ख्याल

आपको बता दें, किसी भी सरकारी सार्वजनिक संपत्ति, भवन स्थल परिसर में विज्ञापन या वॉल राइटिंग नहीं की जाएगी। साथ ही चुनाव प्रचार की किसी भी सामग्री को किसी के घर की दीवार या भवन पर लगाने से पहले वहां रह रहे लोगों की अनुमति लेनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम– 2003 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। साथ ही, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व पहले किसी भी तरह का लाउडस्पीकर प्रतिबंधित होगा।


जानकारी के अनुसार, चुनाव के दौरान होने वाले रोड शो के लिए भी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति लेनी होगी। चुनाव के दौरान होने वाले रोड शो से बड़े अस्पताल, भीड़ वाले बाजार और सार्वजनिक परिवहन के रास्ते में किसी भी तरह की व्यवधान नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी मंत्री को केवल मतदान करने के लिए ही मतदान केंद्र के अंदर जाने दिया जाएगा।

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Anjali Bhatt
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Anjali Bhatt is a young journalist associated with digital media in Uttarakhand. Currently, Anjali is connected with TII. She covers Uttarakhand districts along with Lifestyle, National and International News.