उत्तराखंड में महिलाओं की नाइट शिफ्ट को मिली मंजूरी, सुरक्षा मानकों को किया कड़ा…

Safe Night Duty Approved for Women : उत्तराखंड में महिला कर्मचारीयों के लिए नया कानून लागू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने महिला कर्मचारियों को अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दे दी हैं।

आपको बता दें, इसी के चलते नई अधिसूचना श्रम सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी के द्वारा जारी की है। नई अधिसूचना के अनुसार, नाइट शिफ्ट तभी लागू होगी जब महिला कर्मचारी स्वयं इसके लिए सहमति देंगी। वहीं, अगर कोई महिला नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती, तो उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। नाइट शिफ्ट में काम कराने वाली कंपनियों को इसकी जानकारी श्रम विभाग और नज़दीकी थाने को देनी होगी।

साथ ही, कंपनी को महिलाओं के घर तक आने-जाने के लिए GPS और पैनिक बटन वाले सुरक्षित वाहन उपलब्ध करवाने होंगे। जिसमें ड्राइवर और हेल्पर का पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना जरूरी होगा।

इसके अलावा, काम की जगह पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा। इसके लिए शौचालय, चेंजिंग रूम और साफ पीने के पानी जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी कानून का सही तरह से पालन करना भी जरूरी है। वहीं, हर दुकान और ऑफिस के बाहर व अंदर जाने वाले रास्तों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।

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