State Election Commission Limits Expenditure On election: उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत उपचुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा की जाने वाली खर्च की सीमा तय कर दी गई है। जिसको लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम 10 हजार रुपए खर्च कर सकेंगे तो वहीं अन्य पदों के उम्मीदवारों के लिए भी अलग-अलग खर्च सीमाएं तय की गई है।
आपको बताने की राज्य में पंचायती पर चुनाव होने हैं जिसके लिए खाली सीटों पर तारीख का ऐलान कर दिया गया है जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है सीडीओ और डीपीआरओ की बैठक के होते ही चुनाव खर्च के बारे में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य 75 हजार रुपए खर्च कर सकेंगे जबकि जिला पंचायत सदस्य चुनाव में 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। सामान्य श्रेणी के ग्राम पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य डेढ़ सौ रुपये, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए 75 रुपये रखा गया है। सामान्य श्रेणी के ग्राम प्रधान उम्मीदवार के लिए तीन सौ रुपये एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवारों के डेढ़ सौ रुपये नाम निर्देश पत्रों का मूल्य रखा गया है।
