Uttarakhand Secretariat Update: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फर्जी नियुक्ति पत्र, देहरादून में 1और धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Uttarakhand Secretariat Update

उत्तराखंड सचिवालय में (Uttarakhand Secretariat Update) क्लर्क पद पर फर्जी नियुक्ति पत्र वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके चलते पूरे सचिवालय में हड़कंप मच गया क्योंकि जिस अधिकारी के द्वारा यह नियुक्ति पत्र जारी होना लिखा गया था, उस नाम का कोई भी व्यक्ति विधानसभा सचिवालय में कार्यरत ही नहीं है। सोशल मीडिया व्हाट्सएप के जरिए हुआ पत्र वायरल (Uttarakhand Secretariat Update) 8 अप्रैल को सुरक्षा अधिकारी सचिवालय ने शिकायत दर्ज कराई कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर देवेंद्र सिंह नेगी निवासी ऋषिकेश को वेतनमान 5, 200–20, 200 ग्रेड पे पर लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए उपसचिव द्वारा हस्ताक्षर किया गया एक फर्जी नियुक्ति पत्र प्रसारित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड में रविंद्र सिंह नाम से कोई भी व्यक्ति उप सचिव पद पर कार्यरत ही नहीं है। आपको बता दें कि यह आदेश पत्र जाली और नकली है। जानकारी है की सुरक्षा अधिकारी विधानसभा सचिवालय की तहरीर के आधार पर कविंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस नियुक्ति पत्र व्हाट्सएप पर ही प्रसारित हो रहा है। जिस अधिकारी के नाम से नियुक्ति पत्र जारी किया गया है वह सचिवालय में है ही नहीं और जिस व्यक्ति के नाम पर नियुक्ति पत्र में जारी किया गया है उसका सत्यापन किया जा रहा है। पहले भी सामने आ चुके हैं धोखाधड़ी के मामले (Uttarakhand Secretariat Update) उत्तराखंड में इस तरह की धोखाधड़ी और फ्रॉड का यह पहला मामला नहीं है। फरवरी 2024 में भी देहरादून के कोतवाली नगर पुलिस ने सरकारी विभागों की फर्जी आईडी बनाकर लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र देने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि यह व्यक्ति विभिन्न सरकारी विभागों की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से नौकरी लगने के नाम पर पैसों की ठगी करता था।इसके बाद आरोपी के पास से देहरादून राज्य संपति विभाग का फर्जी आईडी कार्ड और आरोपी का असली आधार कार्ड समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए थे। Uttarakhand Secretariat Update यह भी पढ़ें चिन्यालीसौड़ में मुख्यमंत्री धामी का रोड शो, कहा समर्थन के साथ अबकी बार 400 बार

UCC Bill Uttarakhand : क्या है यूसीसी विधेयक, आपके जीवन पर क्या होगा इसका प्रभाव, आइए जाने |

UCC Bill Uttarakhand

7 फरवरी (UCC Bill Uttarakhand) को यूसीसी बिल पास करने के बाद उत्तराखंड यूसीसी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देहरादून विधानसभा में 2 दिन चली लंबी चर्चा, बहस और तर्कों के बाद बुधवार की शाम को सदन में विधायक बहुमत से पास हुआ। विपक्ष ने चर्चा के दौरान बिल प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की थी, विपक्ष की सिफारिश खारिज की गई। विधानसभा से पारित होने के बाद यह बिल अब राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को पास होने के लिए भेजा जाएगा जहां से मोहर लगने के बाद यह कानून राज्य में लागू किया जाएगा सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही यह कानून राज्य में लागू होगा। आइए जानते है यूसीसी विधेयक लागू होने के बाद कानून में क्या बदलाव होंगे | UCC Bill Uttarakhand यह भी पढ़े | UCC Bill Pass : उत्तराखंड इतिहास का बड़ा दिन, विधानसभा में पास हुआ यूसीसी बिल, यूसीसी लागू करने वाला बना देश का पहला राज्य | UCC Bill Pass In Uttarakhand Assembly On 7 February

UCC Bill Pass : उत्तराखंड इतिहास का बड़ा दिन, विधानसभा में पास हुआ यूसीसी बिल, यूसीसी लागू करने वाला बना देश का पहला राज्य | UCC Bill Pass In Uttarakhand Assembly On 7 February

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उत्तराखंड विधानसभा (UCC Bill Pass) सत्र के तीसरे दिन विधानसभा सदन में यूसीसी बिल पर लंबी चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता का बिल पास हो गया है साथ ही संदोलनकारियों के आरक्षण बिल को भी हरी झंडी मिल गई है। यूसीसी विधेयक पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह धामी सरकार की बढ़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आपको बता दे की विपक्ष यूसीसी बिल का विरोध कर रहे थे। आपको बता दे की उस सिविल को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भजन भेजा जाएगा। साथ ही आंदोलनकारी के आरक्षण का बिल भी सर्व सम्मति से पास कर दिया गया है। UCC Bill Pass विधानसभा सदन में यूसीसी बिल पास होने के बाद सीएम धामी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड के लिए विशेष दिन है। मैं विधानसभा के सभी सदस्यों जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनके समर्थन के कारण ही आज हम यह कानून लागू कर पाए हैं। मैं पीएम मोदी का भी धन्यवाद करता हूं। यह कानून समानता का है। यह कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं बल्कि उन मतदाताओं बहनों का आत्मबल बढ़ाएगा, जो किसी प्रथा, कुरीति की वजह से प्रताड़ित होती थी। हमने 12 फरवरी 2022 को इसका संकल्प लिया था, इसे जनता के सामने रखा था। UCC Bill Pass साथ ही सीएम धामी ने कहा कि करीब 2 साल से आज 7 फरवरी को हमने इसे सदन में पास करवा लिया है देश के नए राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि वह इस दिशा में आगे बढ़े। उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में के समय हमारी पार्टी ने संकल्प लिया था, इसे आगामी चुनाव के नजरिए से ना देखा जाए। आंदोलनकारी आरक्षण भी पास | UCC Bill Pass साथ ही सीएम धामी ने कहा कि करीब 2 साल से आज 7 फरवरी को हमने इसे सदन में पास करवा लिया है देश के नए राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि वह इस दिशा में आगे बढ़े। उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में के समय हमारी पार्टी ने संकल्प लिया था, इसे आगामी चुनाव के नजरिए से ना देखा जाए। विधानसभा सदन में आंदोलनकारी आरक्षण बिल पास होने के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलन कार्यों का बड़ा योगदान रहा है आंदोलन कार्यों की सुविधा पेंशन बढ़ाने से लेकर हम हमने आरक्षण देने का काम किया है। UCC Bill Pass यह भी पढ़े Dehradun Vidhansabha Update : राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा का सकता है विधेयक, क्या आज भी लागू नहीं होगा बिल | Dehradun Vidhansabha Update

आज से शुरू विधानसभा सत्र, क्षेत्र विशेष में लागू धारा 144, UCC होगा पेश | Section 144 In Vidhansabha Area

Section 144 In Vidhansabha Area

5 फरवरी, (Section 144 In Vidhansabha Area) सोमवार से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सुरक्षा के चलते चप्पे छपे पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। इसके बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सोमवार को सुरक्षा में तैनात कोर्स की समीक्षा की गई है। इस दौरान उन्होंने कड़ाई बरतने के निर्देश दिए हैं। एससी अजय सिंह ने पुलिस लाइन में ब्रीफिंग के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारियों को निर्धारित समय पर अपनी ड्यूटी स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के विवाद की जानकारी तत्काल रूप से अपने प्रभारी अधिकारी को देने के निर्देश दिए। विधानसभा गेट पर अच्छी तरह से चेकिंग कर ही किसी व्यक्ति को अंदर जाने दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को ज्वलनशील और संदीप वस्तु अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विधानसभा सत्र के दौरान केवल अधिकृत व्यक्ति और पासधार को और उनके वाहनों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी बैरियर ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी किसी भी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन के दौरान अराजक तत्व बैरियर पर कर विधानसभा के गेट तक नहीं पहुंच पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। विधानसभा भवन के 300 मीटर के दायरे में लागू धारा 144 | Section 144 In Vidhansabha Area विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन के चारों ओर 300 मीटर के दायरे में धारा 144 (Section 144) लागू रहेगी देहरादून में 5 फरवरी से विस सत्र लागू होने जा रहा है। डीएम सोनिका ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर के दायरे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 लागू रहेगी जिसके चलते सार्वजनिक स्थान चौराहे या अन्य किसी जगह पर पांच या उससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। समूह में बस, ट्रैक्टर, ट्राली, कार या दुपहिया वाहनों को इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा में लगी फोर्स | Section 144 In Vidhansabha Area यह भी पढ़े | समान नागरिक संहिता लागू होने से कितना बदलेगा महिलाओं का जीवन | Impact Of UCC On Women Life