उत्तराखंड (Teacher’s Recruitment) शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षा सेवन नियमावली 2024 को मंजूरी मिल गई है नई नियमावली में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता b.Ed की बढ़ता को समाप्त कर दिया गया है अब केवल डीएलएड धारा की बेसिक शिक्षक के लिए पात्र माने जाएंगे।
उत्तराखंड में डीएलएड प्रशिक्षित को प्रारंभिक शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है सरकार के द्वारा राज के प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन करके उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवन नियमावली 2024 को अपनी मंजूरी दे दी गई है। नई नियमावली के अनुसार बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता b.Ed की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है अब केवल डीएलएड धारक ही बेसिक शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे। Teacher’s Recruitment
केवल डीएलएड धारक ही कर सकेंगे आवेदन | Teacher’s Recruitment
नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही राज्य में करीब 3600 प्रारंभिक शिक्षकों की भर्तियां प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिसकी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया खत्म होने से राज्य के प्राथमिक विद्यालय में खाली पड़े शिक्षकों के सभी पद भर जाएंगे जिससे सुबह की प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद होगी। Teacher’s Recruitment
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