लिव इन के लिए कराना होगा पंजीकरण, परिजन दर्ज करा सकेंगे रिपोर्ट, UCC में …

UCC Special Rule: उत्तराखंड राज्य में लिव-इन रिश्तों के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा यूनीफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code – UCC) के तहत लिया गया है, जो 26 जनवरी से लागू होने की योजना है।

रजिस्ट्रेशन और वीडियो रिकॉड्रिंग अनिवार्य

उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किए जा रहे यूनीफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत लिव-इन रिश्तों के पंजीकरण के लिए कई नए नियम बनाये गए हैं। जो 26 जनवरी से लागू होने की योजना है। यह निर्णय राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए लिया है कि सामाजिक और कानूनी मामलों में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो सके। इस नए नियम के तहत अब लिव-इन रिश्तों की शादी का रजिस्ट्रेशन और वीडियो रिकॉड्रिंग अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रक्रिया विवाह या लिव-इन संबंधों को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है, जिससे दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

यूसीसी पोर्टल का प्रशिक्षण और कार्यान्वयन

उत्तराखंड सरकार ने अधिकारियों को यूसीसी पोर्टल से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। एसडीएम की उपस्थिति में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 14 अधिकारियों ने भाग लिया है, जो 20 जनवरी तक समाप्त होगा।

यूसीसी पोर्टल की सेवाएं

यूसीसी पोर्टल पर तीन प्रमुख हितधारकों के लिए लॉगिन विकल्प उपलब्ध हैं: नागरिक, सेवा केंद्र कर्मचारी, और अधिकारी। पोर्टल के माध्यम से शादी, तलाक, लिव-इन पंजीकरण, लिव-इन संबंधों की समाप्ति, वसीयतनामा, उत्तराधिकार, और शिकायत पंजीकरण जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

शिकायत प्रक्रिया और सत्यापन

नागरिकों को सेवा केंद्र या पोर्टल के माध्यम से लिव-इन पंजीकरण करना होगा, और वीडियो रिकॉड्रिंग अनिवार्य होगी और यदि कोई तीसरा व्यक्ति विवाह या लिव-इन संबंध पर आपत्ति जताता है, तो वह शिकायत दर्ज कर सकता है। गलत सूचनाओं के सत्यापन के लिए उप-पंजीयक जिम्मेदार होंगे। आवेदन खारिज होने पर नागरिकों को अपील करने का विकल्प मिलेगा। जिससे वे निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार कर सकेंगे।

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Srishti
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