उत्तराखंड में शराब दुकान लाइसेंस के लिए नई लॉटरी स्कीम, जानें पूरी जानकारी…

Uttarakhand  Liquor Shop Allotment: उत्तराखंड आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों की लॉटरी आवंटन की प्रक्रिया में थोड़े बदलाव किए हैं। अब जिन दुकानों का लाइसेंस रिन्युअल नहीं होगा, वे लॉटरी के जरिए नए लोगों को दी जाएंगी। यह लॉटरी 20 मार्च से 24 मार्च 2025 तक चलेगी।

आबकारी आयुक्त हरिचन्द सेमवाल ने कहा कि शराब की दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया में बदलाव प्रशासनिक कारणों से किया गया है। उन्होंने सभी इच्छुक लोगों से नए शेड्यूल के अनुसार आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह साफ और निष्पक्ष होगी, ताकि सभी को बराबर मौका मिले।

जरूरी जानकारी कहां मिलेगी?

अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो दुकान की लिस्ट, लाइसेंस फीस और बाकी जानकारी आबकारी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं:

www.uttrakhandexcise.org.in

www.uk.gov.in

लॉटरी के लिए आवेदन और प्रक्रिया

पहले चरण में आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 मार्च 2025, दोपहर 2 बजे तक है। इसके बाद, 22 मार्च 2025, शाम 4:30 बजे लॉटरी निकाली जाएगी और दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
अगर पहले चरण में सभी दुकानें नहीं बंटती हैं, तो दूसरा मौका मिलेगा। इस चरण में आवेदन की आखिरी तारीख 24 मार्च 2025, दोपहर 2 बजे तक है। फिर, 24 मार्च 2025, शाम 4:30 बजे लॉटरी निकाली जाएगी।

अगर लॉटरी के बाद भी कुछ दुकानें बचती हैं, तो उन्हें “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर 25 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक बांट दिया जाएगा।

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Srishti
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