उत्तराखंड (Uttrakhand Nikay Chunav) के नगर निगम नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद कराए जाएंगे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को 2 जून तक सभी निकायों में नया बोर्ड बनवाना है जिसके लिए राज्य में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के दौरान ही चुनाव करने होंगे।
निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सरकार नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन का विधायक विधायक लाने जा रही है। राज्य में 97 नगर निकायों के चुनाव साल 2018 में कराए गए थे जिनका 5 साल का कार्यकाल पिछले साल 1 दिसंबर को खत्म हुआ। तो वही 2 दिसंबर से सभी निकाय प्रशंसकों को सौंप दिए गए थे।
जल्द देश भर में लागू होगी आचार संहिता | Uttrakhand Nikay Chunav
2 जून 2024 से पहले सरकार को सभी चुनाव खत्म करने हैं लेकिन जल्द ही देश भर में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने जा रही है ऐसे में इस चुनाव के दौरान निकाय चुनाव कराने में सरकार को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस दिक्कत से निपटने के लिए सरकार चुनाव आयोग से विशेष अनुमति ले सकती है। जिससे पहले चरण में उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव होने के बाद निकाय चुनाव किया कर संहिता भी लागू हो सके तो वही अप्रैल के आखिरी हफ्ते में निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है जिसके बाद मई में मतदान कराए जाएंगे।
एक्ट में संशोधन का विधेयक | Uttrakhand Nikay Chunav
नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम के तहत अभी तक सभी निकायों में अधिकतम 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट में कई निकायों में आरक्षण 14 से नीचे चला गया, तो कई निकायों में 14 से काफी ऊपर। लिहाजा, इस आरक्षण को लागू करने के लिए नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन की दरकार है। इसके लिए अब सरकार विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। विधेयक आने के बाद इसी आधार पर आरक्षण देते हुए चुनाव कराया जाएगा। Uttrakhand Nikay Chunav
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