शिक्षकों को मिलेगा शिक्षक संघ में मतदान का अधिकार, शिक्षा मंत्री ने शिक्षक संगठन से मांगा प्रस्ताव | Vote Right OF Govt. Teachers Association

उत्तराखंड (Vote Right OF Govt. Teachers Association) राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों को शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। जो शिक्षक राजकीय शिक्षक संगठन के चुनाव के दौरान अपने मत का उपयोग डेलीगेट की वजह से नहीं कर पाते थे अब उन्हें मत का अधिकार देने को लेकर शिक्षा विभाग में कवायत शुरू की गई है।

राजकीय शिक्षक संघ की मांग पर शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने सभी शिक्षकों को मतदान का अधिकार दिए जाने पर सहमति जताई थी जिस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने शिक्षक संगठन से प्रस्ताव मांगा है। शिक्षक संगठन से संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव मांगा गया है साथ ही सभी शिक्षकों को मतदान का अधिकार देने के साथ ही प्रांत से लेकर मंडल जिला और ब्लॉक स्तर तक कार्यकारिणी का चुनाव भी एक दिन में ही कराए जाने को लेकर हरी झंडी मिली है।

अब 1 दिन में होंगे मंडल जिला और ब्लॉक स्तर के चुनाव | Vote Right OF Govt. Teachers Association

आपको बता दें कि राजकीय शिक्षक संघ के ब्लॉक जिला मंडल और प्रांतीय चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं इस चुनाव में राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े सभी शिक्षक मत का उपयोग नहीं कर पाते थे बल्कि एक विद्यालय से दक्ष 10 शिक्षकों पर एक डेलिकेट शिक्षक मत अधिकार के लिए अधिकृत किया जाता था ऐसे (Vote Right OF Govt. Teachers Association) में किसी विद्यालय में अगर 50 शिक्षक हैं तो उसे विद्यालय से पांच डेलिकेट क्रांति चुनाव में मतदान देने जाते थे।

शिक्षक संघ की मांग थी कि सभी शिक्षकों को मत का अधिकार दिया जाए शिक्षक निदेशालय ने इस मांग को स्वीकार करते हुए संगठन से प्रस्ताव मांगा है राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने निदेशक से पत्र प्राप्त होने की पुष्टि पर कहा कि जल्द प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।

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