उत्तराखंड में एक बार फिर (Municipal Elections 2024) निकाय चुनाव सुर्खियों में बने हुए हैं। हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद निकाय चुनाव को लेकर डाली गई याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद निकाय चुनाव को लेकर राज्य में सुर्खियां तेज हो गई है।
हाईकोर्ट द्वारा निकाय चुनाव की मांग की गई (Municipal Elections 2024)
आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में निकाय चुनाव का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था। इसके बाद राज्य में निकाय चुनाव होने थे मगर देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीति पार्टियां निकाय चुनाव को भूल गई।
दूसरी ओर सभी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए मगर राज्य में निकाय चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। लोकसभा चुनाव के बाद भी निकाय चुनाव न होने के कारण प्रत्याशी नाराज होकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने चले गए और अपनी याचिका दर्ज की। इसके बाद जल्द ही नियम अनुसार राज्य में निकाय चुनाव होने की मांग की गई जिसको लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई की।
6 महीने के भीतर होंगे निकाय चुनाव (Municipal Elections 2024)
सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कहा कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। जिसके चलते चुनाव समय के भीतर ही हो जाएंगे। इससे पहले निर्धारित समय अवधि 6 महीने के भीतर नगर निकाय की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। महाधिवक्ता की तरफ से दिए गए इस वक्तव्य के बाद मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया।
चुनाव की तिथि का है इंतजार (Municipal Elections 2024)
जानकारी है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में एक बार फिर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जिसके चलते चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशी के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है। अब सभी को सरकार द्वारा निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा करने का इंतजार है।
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