Uttarakhand Liquor Rates Stay Unchanged : उत्तराखंड में शराब का सेवन करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। अब उत्तराखंड में शराब की कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ेंगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत एक्साइज ड्यूटी पर दोबारा 12 प्रतिशत वैट लगाया जाना था। कोर्ट के इस फैसले से उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिली है।
यह मामला डिस्टिलरी मैसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 28 नवंबर को जारी सरकारी अधिसूचना को स्थगित कर दिया।
सरकार के फैसले के अनुसार 15 दिसंबर से शराब की कीमतों में 40 से 100 रुपये तक की बढ़ोतरी होनी थी। यह बढ़ोतरी देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब पर लागू होने वाली थी।
आपको बता दें, आबकारी नीति 2025-26 बनाते समय एक्साइज ड्यूटी से वैट हटाया गया था। बाद में वित्त विभाग की आपत्ति के चलते सरकार ने वैट दोबारा जोड़ने का निर्णय लिया, जिस पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के चलते प्रदेश में शराब के मौजूदा दाम ही लागू रहेंगे।
