Nainital HC: 1000 से ज्यादा CC की गाड़ी चालाकों की रखी जाएगी उम्र सीमा, सड़क हादसों को….

Age Limit For High CC Vehicles: हाईकोर्ट ने रोड सुरक्षा के हित में एक बड़ा फैसला लेने का विचार कर रहे है। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार को 1000 से 2000 सीसी के वाहनों को चलाने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष निर्धारित करनी चाहिए। यह फैसला ओवरस्पीडिंग से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी बताया गया।

हाईकोर्ट का प्रयास

हाईकोर्ट ने यह तर्क दिया कि जिस तरह 16 से 18 वर्ष के युवकों के लिए 50 सीसी तक के वाहन चलाने की अनुमति दी गई है, उसी तरह बड़े इंजन क्षमता वाले 1000 से 2000 सीसी के वाहनों के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष तय की जाए। ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

ओवरस्पीड रोकने के उपाय मांगे

कोर्ट ने इस मामले में 20 फरवरी को गढ़वाल क्षेत्र के ट्रैफिक आईजी को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या ऐसे सेंसर लगाए जा सकते हैं, जिनकी मदद से ओवरस्पीडिंग की सूचना वाहन चालक के परिजनों और संबंधित थाने को मिल सके, ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके।

नौजवानों की लापरवाही हादसों की वजह

अधिवक्ता ललित मिगलानी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि 18 से 25 वर्ष के युवा ओवरस्पीडिंग के कारण अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिक वाहनों में कई नए फीचर्स आ गए हैं, जिनका ज्ञान युवाओं को नहीं होता। इसके अलावा, स्पोर्ट मोड में गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति दुर्घटनाओं को बढ़ा रही है।

पहाड़ी राज्य में तेज रफ्तार खतरनाक

याचिका में यह भी कहा गया कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जहां सड़कें संकरी और घुमावदार हैं। स्पोर्ट मोड में वाहन चलाना यहां के मार्गों के अनुकूल नहीं है। साथ ही, युवा नशे की हालत में वाहन चलाते हैं, जिससे हादसों की संख्या बढ़ रही है।

Aarti Rawat
Aarti Rawat