NEET UG Re-exam: जिला प्रशासन ने उठाए सख्त कदम, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 लागू

District administration taken strict measures for NEET UG re-exam : कल 21 जून यानी रविवार को आयोजित होने वाली नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा 2026 को निष्पक्ष ढंग और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।

बता दे अपर जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों और उनके आसपास 200 किलोमीटर की परिधि में विशेष प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।

किसी भी प्रकार के नारेबाजी, और प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी

आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के नारेबाजी,भड़काऊ भाषण, लाउडस्पीकर और प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी। वही हथियार, लाठी, हॉकी स्टिक, तलवार अन्य धारदार वस्तुओं के साथ घूमने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही ईंट, पत्थर या अन्य हिंसात्मक सामग्री एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने तथा सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर भी रोक हो रहेगी। दो पहिया और चौपहिया वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से खड़ा करने पर भी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही राजकीय संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना भी प्रतिबंधित रहेगा रहेगा।

एडीएम कृष्ण कुमार मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के निर्देशों के अनुसार परीक्षा को निर्विघ्न और पारदर्शी ढंग से संपन्न करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-223 के तहत कार्यवाही की जाएगी यह आदेश नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा समाप्त होने पर तक प्रभावी रहेगा।

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