GST 2.0 New Rates Declared, will implement on 22 Sept: जीएसटी काउंसिल के द्वारा आयोजित किए गए 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय के द्वारा जीएसटी 2.0 की नई दरें जारी की गई है जो की नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होगी।
नई दरों के अंतर्गत आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकट, तंबाकू, सिगरेट और उत्पाद और बीमा कर कि दरों में बदलाव किए गए हैं। अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजमर्रा, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव करते हुए उन्हें 5% किया गया है। तो वही विलासित और हानिकारक वस्तुओं पर जीएसटी की तरह बढ़कर 40% की गई है।






