उत्तराखंड में 19 सितंबर 2023 को शासन के द्वारा जारी किए (Teacher Recruitment) अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक और शिक्षणेतर पदों पर नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी जिसको आज 22 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट के द्वारा हटा दिया गया है। सरकार के आदेश के बाद हाईकोर्ट के स्टे के बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
सरकार के आदेश पर Teacher Recruitment पर लगाया था बैन
सरकार के द्वारा लगाए गए अशासकीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती (Teacher Recruitment) पर बैन के खिलाफ एक विद्यालय ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका आधार की थी जिस पर अपर सचिव शिक्षा मेजर योगेंद्र यादव की ओर से आदेश में कहा गया है कि कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज की ओर से भारती पर रोक के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका की गई थी। हाई कोर्ट नियुक्ति पर रोक के सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया है। आदेश में कहा गया कि प्रकरण में हाईकोर्ट की 10 अक्टूबर 2023 के आदेश का संज्ञान लेते हुए शिक्षा महानिदेशक को नियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।