Nagar Nigam Strict Action Dog Attacks : देहरादून में लगातार हो रहे कुत्तों के हमलों के बाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लिए सख्त नियम तय किए हैं। निगम ने श्वान लाइसेंस उपविधि 2025 का अनंतिम मसौदा जारी कर दिया है, जिस पर एक महीने तक आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद नियमों को लागू किया जाएगा।
आपको बता दें, नई नियम के अनुसार, यदि किसी पालतू कुत्ते के काटने से कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसके मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही ऐसे मामलों में नगर निगम एफआईआर दर्ज कराने के साथ कुत्ते को जब्त भी कर सकता है। वहीं, आक्रामक नस्ल के कुत्तों के पंजीकरण के लिए अधिक शुल्क निर्धारित किया गया है और इनके लिए टीकाकरण व बधियाकरण अनिवार्य होगा।
नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को बिना पट्टे छोड़ना, खुले में शौच कराना और रात के समय लगातार भौंकने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बार-बार शिकायत मिलने पर चालान के साथ मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान भी रखा गया है।
नगर निगम के अनुसार तीन महीने या उससे अधिक उम्र के सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना जरूरी होगा, जिसकी वैधता एक वर्ष की होगी। वहीं, लावारिस कुत्तों को गोद लेने वालों को पंजीकरण शुल्क से राहत दी जाएगी। इसके अलावा, विदेशी आक्रामक नस्ल रॉटविलर-पिटबुल के कुत्तों की ब्रीडिंग पर शहर में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
नगर आयुक्त नमामी बंसल ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह उपविधि तैयार की गई है, ताकि कुत्तों से जुड़ी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
