राज्य सरकार ने दिए निर्देश, सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने से पहले लेनी होगी अनुमति…

Nagar Nikay Not Allowed to Act Arbitrarily: उत्तराखंड सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। जिसमें सरकार ने नगर निकाय क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है।

शासन का आदेश जारी

आपको बता दें, गुरुवार को शहरी विकास विभाग के अपर सचिव गौरव कुमार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कई स्थानीय निकायों ने बिना अनुमति के ही स्थानों के नाम बदल दिए हैं, जिससे जन विरोध और आपत्तियाँ सामने आईं हैं।

जिसके बाद, नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को शासन की ओर से निर्देशात्मक पत्र भेजा गया है। इसमें बताया गया है कि बिना अनुमति नाम बदलना गलत है और अब इसे रोका जाएगा।

नाम बदलने की नई प्रक्रिया

यदि किसी निकाय को किसी सड़क या सार्वजनिक स्थल का नाम बदलना है, तो उन्हें इसका प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजना होगा। उस पर विचार के बाद ही अनुमति दी जाएगी। अनुमति मिलने के बाद ही नाम परिवर्तन किया जा सकेगा।

Anjali Bhatt
Anjali Bhatt

Anjali Bhatt is a young journalist associated with digital media in Uttarakhand. Currently, Anjali is connected with TII. She covers Uttarakhand districts along with Lifestyle, National and International News.