UCC Law Implementation Update: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (UCC) को जनवरी 2025 से उत्तराखंड में लागू करने की घोषणा की। यह कानून सभी जाति और धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होगा।
केंद्र सरकार का मिलेगा समर्थन
बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (UCC) को जनवरी 2025 से उत्तराखंड में लागू करने की घोषणा की। Cm dhami के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह UCC के बड़े समर्थक हैं। यह संभावना है कि उत्तराखंड के बाद इसे देशभर में लागू किया जा सकता है। PSD द्वारा बताया गया कि इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से पूरी कर ली गई हैं। आजादी के बाद उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जो UCC लागू करेगा।
विशेषज्ञ समिति का गठन और विधेयक की मंजूरी
मार्च 2022 में सरकार बनने के बाद विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति की अध्यक्षता में रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई मौजूद थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 को मंजूरी दी। इसके बाद, राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर 12 मार्च 2024 को विधेयक का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 की नियमावली तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रावधान लागू करने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अधिकतर सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। पंजीकरण और अपील जैसी सुविधाएं एक पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगी।
UCC का उद्देश्य
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” के सिद्धांत का प्रतीक बताया है। इस कानून का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण है और साथ ही इस कानून के माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान की जाएगी। UCC लागू होने से उत्तराखंड और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। यह कानून भाजपा में उनकी स्थिति को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह ने उनके प्रयासों की सराहना की है।