2024 (Lok Sabah Election 2024) में आयोजित होने जा रहे हैं 18 लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के द्वारा आज शनिवार दोपहर 3:00 बजे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी जिसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जिसके साथ ही उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने के बाद आगामी 24 घंटे में सभी प्रकार की सरकारी संपत्तियों पर लगी हुई प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी।
उत्तराखंड में 543 सीटों के लिए 7 या 8 चरणों में मतदान कराए जाएंगे इसके लिए आयोग कुछ राज्य में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा कर सकता है चुनाव के आचार संहिता लागू होने के बाद प्रचार सामग्री हटाने का काम चुनाव आयोग के द्वारा राज्य इकाई के माध्यम से जिला वार कराया जाएगा तो वहीं जिन निर्माण या अन्य कार्य के टेंडर पूरे पुरी में जारी हो चुके हैं और कार्य देश भी जारी किए जा चुके हैं लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया है वह काम शुरू नहीं किए जाएंगे। Lok Sabah Election 2024
आचार संहिता लगने से क्या होंगे बदलाव | Lok Sabah Election 2024
- निजी वाहन पर बिना किसी दबाव झंडा स्टीकर लगाया जा सकेगा बशर्ते मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन ना किया जा रहा हो।
- अपने निजी घर पर बैनर झंडा कट आउट आदि लगाने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन घर मालिक के द्वारा झंडा, कट आउट, बैनर, आदि अपनी इच्छा से लगाए गए हो। सरकार के द्वारा निर्देशों के अनुसार एक घर पर अधिकतम तीन झंडे लगाए जा सकते हैं।
- किसी भी घर के मालिक की लिखित अनुमति के बिना यदि किसी के घर पर प्रचार सामग्री लगाई जाती है जिसकी रिटर्निग अफसर को जानकारी नहीं है तो ऐसे में ₹500 जुर्माना लगाया जाएगा।
- निजी घर के अलावा किसी भी सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर बैनर पंपलेट कट ऑफ हटाए जाएंगे। सरकारी संपत्तियों से अगले 24 घंटे के अंदर सभी प्रचार सामग्री हटाई जाएगी।Lok Sabah Election 2024
- केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के फोटो के अलावा किसी भी जीवित राजनीतिक महानुभावों की फोटो किसी भी सरकारी कार्यालय, सभागार या अधिकारी के कक्षा में नहीं लगाई जाएगी।
- लोक संपत्ति जैसे बस स्टैंड सड़क सार्वजनिक चौराहे बिजली के खंबे अंडर पास आदि से अगले 48 घंटे के अंदर सभी प्रचार सामग्री हटाए जाएंगे।
मतदान वाले दिन इन नियमों का करना होगा पालन | Lok Sabah Election 2024
- मतदान वाले दिन सभी लोग अपने पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी तक ही वहां ले जा सकेंगे।
- पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर निर्वाचन संबंधी अधिकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी