मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम) परीक्षा में (NEET Result Case 2024) गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
एनटीए को भेजा गया था धांधली का नोटिस (NEET Result Case 2024)
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर नीट-यूजी 2024 को रद करने की मांग की गई। याचिका के मुताबिक, कुछ छात्रों ने 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं, जो सांख्यिकीय रूप से संभव नहीं है। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट–यूजी 2024 में धांधली के आरोप को लेकर एनटीए को नोटिस भेजा है।
कोर्ट ने कहा परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से एनटीए को जवाब देने की जरूरत है। कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। वहीं, कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग भी रद्द नहीं की जाएगी।
एनटीए द्वारा दी गई सफाई (NEET Result Case 2024)
इससे पहले एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था,”हमारी समिति की बैठक हुई और उन्होंने केंद्रों और सीसीटीवी के सभी विवरणों का अध्ययन किया। एनटीए को पता चला कि कुछ केंद्रों पर समय बर्बाद हुआ और छात्रों को इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। छात्रों की शिकायतों पर समिति विचार करेगी और गड़बड़ियों का समाधान निकाला जाएगा।” NEET Result Case 2024
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