अवैध खनिज ढुलाई पर 1 लाख हुआ जुर्माना, वाहनों पर GPS लगाना होगा अनिवार्य…..

Penalty Increase on Mineral Transportation: उत्तराखंड राज्य में खनिज चतुर्थ संशोधन नियमावली– 2024 जारी कर दी गई है। अब खनिज की अवैध ढुलाई पर बढ़ाया जाएगा जुर्माना।

खनन वाहनों में GPS लगाना अनिवार्य

आपको बता दे अब राज्य में अवैध खनन में पकड़े जाने वाली पोकलेन पर ₹5 लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा 10 टायर ट्रक डंपर के पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि दोगुना कर दी गई है। जानकारी के अनुसार खनन की चोरी रोकने के साथ माफिया पर शिकंजा कसने के लिए खनन विभाग द्वारा अवैध ढुलाई और खनन करने पर जुर्माना बढ़ाया गया है।
साथ ही बड़ी खबर यह है कि खनन माफियाओं पर निगरानी बढ़ाने के लिए अब खनन वाहनों में GPS लगाना अनिवार्य होगा।

जुर्माना बढ़कर 1 लाख किया गया

आपको बता दे राज्य में बुधवार के दिन शासन द्वारा उत्तराखंड खनिज नियमावली– 2024 जारी कर दी गई है। नियमावली के तहत खनिज की छोटे स्तर पर बिक्री होने के लिए सिर्फ 200 मीटर तक रिटेल भंडारण की अनुमति दी गई है।
जानकारी के अनुसार पहले वाहनों के 10 टायर पर 50 हजार तक का जुर्माना पड़ता था, जिसे अब बढ़कर 1 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही दो या दो से ज्यादा बार किसी वाहन के पकड़े जाने पर उसे आदतन अपराधी मानते हुए वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में सम्मिलित कर, राज्य संपत्ति घोषित किया जाएगा। साथ ही बुग्गी पर भी ₹2000 का जुर्माना सरकार के द्वारा तय किया गया है।

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Anjali Bhatt
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Anjali Bhatt is a young journalist associated with digital media in Uttarakhand. Currently, Anjali is connected with TII. She covers Uttarakhand districts along with Lifestyle, National and International News.