स्कूलों के पास तंबाकू पदार्थ बेचना पड़ा भारी, 13 दुकानदारों का चालान…….

Anti Tobacco Campaign: उत्तराखंड पुलिस के द्वारा गोपेश्वर में तंबाकू नियंत्रण को लेकर कार्यवाही की गई। गुरुवार सुबह थाना गोपेश्वर के द्वारा तंबाकू नियंत्रण की कार्यवाही के दौरान स्कूलों के 100 मीटर की परिधि के अंदर तंबाकू, गुटका, बीड़ी, सिगरेट बेचने वाले करीब 13 लोगों का चालान किया गया।

13 लोगों का किया गया चालान

आपको बतान दें की राज्य को नशा मुक्त करने की मुहिम को जारी रखते हुए गोपेश्वर नगर में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान गोपेश्वर द्वारा स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके दौरान स्कूलों के 100 मीटर के परिधि के अंदर नशीले पदार्थ बेचने वाले 13 लोगों को कोटपा (Cigarettes And Other Tobacco Products Act) के तहत चालान किया गया।

नियमों का किया गया उलंघन

कोटपा अधिनियम के अंतर्गत स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध होता है। इसके साथ ही दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाना भी आवश्यक होता है। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को तंबाकू उत्पादों और नशीली पदार्थ से दूर रखना है। अभियान के दौरान पुलिस के द्वारा सभी दुकानदारों को चेतावनी जारी की गई, चेतावनी के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू, गुटखा, बीड़ी और सिगरेट बेचने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सभी दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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