राज्य के (Child Care Leave Update) सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर आ रही है, दरसल उत्तराखंड के राज्यपाल ने बाल्य देखभाल के लिए Paid Leave (वेतन अवकाश) के लिए अनुमति दे दी है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने 8 फरवरी को इस संबंध में निर्देश जारी किए है। इन सुधारों से कर्मचारियों को अधिक लाभ प्राप्त होगा।
राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों और एकल अभिभावक (Single Parent) फिर वो चाहे महिला हो यार पुरुष, दोनो ही को बाल्य देखभाल के लिए अवकाश के वित्त विभाग की ओर से 1 जून 2023 के विषयक में संशोधन करते हुए आज इससे मंजूरी दे दी है। शासन के द्वारा जारी 1 जून 2023 को आदेश लागू होने से 8 फरवरी तक विषयक संशोधित माना जाए। Child Care Leave Update
सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave ) स्वीकृत किया । Child Care Leave Update
जारी आदेश में राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों / एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave ) स्वीकृत किया है। बीते वर्ष जारी आदेश में बाल्य देखभाल अवकाश में रहते हुए कार्मिक को पहले 365 दिनों में उन्हें अनुमन्य अवकाश वेतन का 100 प्रतिशत तथा अगले 365 दिनों में उन्हें अनुमन्य अवकाश वेतन का 80 प्रतिशत वेतन दिया जायेगा। जिन महिला सरकारी सेवकों द्वारा पूर्व से बाल्य देखभाल अवकाश लिया जा रहा है, के संबंध में यह प्रावधान अवकाश लेखे में बचे हुए अवकाशों पर ही नियमानुसार लागू होगा। Child Care Leave Update