DM Strict Action On Liquor Shop: देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने राजपुर रोड पर बहल के चौक के पास स्थित एक विदेशी शराब की दुकान को 15 दिन के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है। यह निर्णय हाल ही में हुई घटनाओं और स्थानीय निवासियों की शिकायतों के आधार पर लिया गया है।
पिछले दिनों, जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर हरगिरी के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने इस शराब की दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, स्थानीय महिलाओं और बुजुर्गों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि दुकान के पास शराब के खुले सेवन के कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
अब किया 5 लाख का चालान
संयुक्त टीम ने निरीक्षण के बाद एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत की, जिसमें दुकानदार द्वारा किए गए कई अनियमितताओं का जिक्र था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दुकान के बेसमेंट में अवैध रूप से बार का संचालन किया जा रहा था और वहां शराब का सेवन हो रहा था। इसके परिणामस्वरूप, एसडीएम सदर ने दुकानदार पर 5 लाख रुपये का चालान भी लगाया।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि शराब की दुकान द्वारा नियमों का उल्लंघन करना, जैसे कि निर्धारित समय से अधिक समय तक दुकान खोलना और अवैध रूप से बार संचालित करना, अत्यधिक गंभीर मुद्दे हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी न हो।
इस प्रकार, यह कदम न केवल स्थानीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई के लिए उठाया गया है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि प्रशासन कानून के खिलाफ किसी भी प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
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