नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाई कोर्ट, 1 साल तक आसपास की जमीन खरीदने-बेचने पर रोक | Nainital High Court Will Shift to Haldwani

उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल (Nainital High Court ) से हल्द्वानी गौलापुर शिफ्ट होने जा रहा है। उसके आसपास की जमीन खरीदे और बेचने पर भी रोक लगाई जा रही है। नियोजित विकास के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने वहां फ्री जोन घोषित करने का निर्णय लिया है।

शहर पर बढ़ते दबाव को कारण लिया फैसला | Nainital High Court

महा योजना बनने तक यह रोक जारी रहेगी। महा योजना 1 साल में बनकर तैयार की जाएगी। नैनीताल शहर की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने और शहर पर बढ़ते दबाव के कारण सरकार ने हाई कोर्ट को गौलापुर क्षेत्र की हेक्टेयर भूमि पर शिफ्ट करने का फैसला लिया है।

मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हाई कोर्ट के लिए वन भूमि की मंजूरी की प्रक्रिया जारी है। उस क्षेत्र में विकास गतिविधियां जोर पकड़ेगी, इसलिए नियोजित ढंग से विकास के लिए महा योजना तैयार की जाएगी। इसलिए कैबिनेट में महा योजना बनाने तक फ्री जोन घोषित करने का निर्णय लिया है।

इन इलाकों में नहीं खरीद सकेंगे जमीन | Nainital High Court

  1. पूरब में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला और कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक
  2. पश्चिम में गौला नदी के तट तक
  3. उत्तर में गौला नदी से सटे ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नागरी की ओर जाने वाले हल्द्वानी बायपास मार्ग के तिराहे तक
  4. दक्षिण में हल्द्वानी बायपास मार्ग तक नदी तक से प्रारंभ होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक

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