18 मई (Pune Porsche Accident) को महाराष्ट्र के पुणे में एक तेज रफ्तार कार ने दो बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, इस टक्कर में दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी, इस मामले में कार चलाने वाले नाबालिक युवक को किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा जमानत दी गई थी जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी नाबालिक युवक की जमानत रद्द कर उसे जूविनाइल कस्टडी सेंटर भेज दिया है।
पुणे में 2 लोगो की जान लेने वाले नाबालिक को भेजा सुधार गृह | Pune Porsche Accident
आपको बता दें कि इस हादसे को अंजाम देने वाला एक नाबालिक है जो की 17 साल का बताया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि दो लोगों की हत्या करने के बाद भी आरोपी को केवल सड़क हादसों पर 300 शब्द का निबंध लिखने और ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने की सजा दी गई थी। इसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में गुस्से का माहौल उत्पन्न हो गया था इस घटना के परिणाम के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 22 मई बुधवार को नाबालिक आरोपी की जमानत रद्द कर उसे किशोर सुधार गृह भेजने का आदेश दिया है।
किशोर न्याय बोर्ड के फैसले पर उठ रहे सवाल | Pune Porsche Accident
मामले को संज्ञान में लेते हुए पुणे पुलिस के द्वारा जिस बार में नाबालिक ने शराब पी थी उसके मालिक और मैनेजर को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में Porsche कार चलने वाले 17 साल की नाबालिक लड़के को जमानत मिल गई थी। जमानत लड़के के दादा के आश्वासन और 7500 के मुचलके पर दी गई है। दादा ने नाबालिक को पूरी कंपनी से दूर रखने का आश्वासन दिया है।
इससे पहले पुणे की एक सत्र अदालत ने कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग के पिता और एक पब के दो कर्मियों को बुधवार को 24 मई तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया। नाबालिग लड़के के पिता और ब्लैक कब पब के कर्मी नितेश शेवाणी और जयेश गावकर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.पी. पोंखसे के सामने पेश किया गया। नाबालिग लड़के के पिता एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं। Pune Porsche Accident
यह भी पढ़े |
2 लोगों की जान लेने की सज़ा 300 शब्द का निबंध, किशोर न्याय बोर्ड के फैसले पर उठ रहे सवाल