साल 2024 के पहले दिन हुई हड़ताल, यात्रियों समेत आम जनता को भी झेलना पड़ी परेशानी | Roadways Strike In Uttarakhand 2024

उत्तराखंड में नए साल (Roadways Strike In Uttarakhand 2024) की शुरुआत नए कानून के विरोध में सोमवार को रोड बस चालकों की हड़ताल से हुई जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोडवेज बस चालकों ने प्रदर्शन करने कानून का विरोध जाता है जिसका असर प्रदेश के साथ रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में भी देखने को मिल रहा है।

रोडवेज बस चालकों ने हिट एंड रन केस के नए प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने नाराजगी जताई और विरोध में प्रदर्शन किया सरकार से इस प्रस्तावित कानून पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गाड़ियों से दुर्घटना होने पर ड्राइवर को 10 साल की कैद और 50 हजार का जुर्माना वसूलने के नए प्रावधान के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन कांग्रेस ने 3 दिन देशव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है।

महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊँ मंडल ने हड़ताल का किया समर्थन | Roadways Strike In Uttarakhand

रोडवेज बस चालक की हड़ताल का महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल ने भी समर्थन किया है ऐसे में आज से बुधवार तक टैक्सियां भी नहीं चलेगी। महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊँ मंडल के अध्यक्ष ठाकुर सिंह बिष्ट ने प्रश्नोत्तरी कर देशव्यापी हड़ताल का समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 से 3 जनवरी तक 3 दिन देशव्यापी हड़ताल को केमू सहित अन्य मंडलों का भी समर्थन है। कुमाऊं टैक्सी महासंघ भी इस हड़ताल का पूर्णतः समर्थन करता है। उन्होंने सभी विभागों से अधिग्रहित व्यावसायिक वाहन चालकों मालिकों से अनुरोध किया है कि वह इस भी इस हड़ताल में अपना समर्थन दे।

नए कानून के चलते कई ट्रक चालकों ने छोड़ी नौकरी। Roadways Strike In Uttarakhand

कई ट्रांसपोर्टर का कहना है कि कोई भी दुर्घटना होती है तो ड्राइवर बचने के इरादे से नहीं बल्कि बेकाबू भीड़ से खुद की जान बचाने के लिए भागता है। ऐसे में उस पर सजा का प्रावधान और जुर्माना लगाना सही नहीं है। संगठन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह सेठी और महामंत्री प्रदीप सब्बरवाल ने कहा कि हिट एंड रन केस के नए प्रावधानों ने ट्रक चालकों में डर का माहौल बना दिया है। जिसके कारण कई ट्रक चालकों ने नौकरी भी छोड़नी है ऐसे में ट्रांसपोर्ट कारोबार खतरे में पड़ गया है।

क्या है नया प्रावधान या कानून। Roadways Strike In Uttarakhand


नए कानून के तहत दुर्घटना होने की स्थिति में ट्रक चालक पर 7 लख रुपए का जुर्माना और 10 साल की कैद का प्रावधान किया गया है जो ट्रक चालकों की आर्थिक स्थिति के अनुसार गलत है तो वही हरिद्वार देहरादून और रुड़की में भी हिट एंड रन कानून के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हरिद्वार में बहादराबाद सिडकुल फोरलेन ट्रक चालकों ने बीच रोड गाड़ी खड़ी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आम लोगों को परेशानी के साथ ही लंबे जाम को भी झेलना पड़ा हालांकि ट्रक चालक फैमिली की गाड़ियों को जाने की अनुमति दे रहे थे।

तो वहीं दूसरी तरफ सिडकुल बहादराबाद (Roadways Strike In Uttarakhand ) फोर लेन पर भाईचारा पुलिस पीके सलेमपुर चौक से सिडकुल की ओर जाने वाले रास्तों पर तीन जगह पर ट्रक चालकों ने बीच रोड पर जेसीबी मशीन ऑटो रिक्शा पिकअप वैन आदि गाड़ी खड़ी कर दी तो वहीं ऑटो रिक्शा ने भी सवारियों को बैठने से मना कर दिया। जिसके कारण महिलाएं और बच्चों को भी पैदल जाने पर मजबूर होना पड़ा।

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