Section 144 In Delhi : दिल्ली में 1 महीने तक लागू धारा 144, किसान आंदोलन के चलते सरकार का बड़ा फैसला |

आज से (Section 144 In Delhi) शुरू किसानों के प्रदर्शन की वजह से पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है 1 महीने तक पूरी दिल्ली में धारा के साथ कई प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी प्रतिबंध के आदेश में कहा गया है कि 13 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और अन्य किस संगठन में संगठनों संगठनों ने दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया है।

देश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करना चाहते हैं किसानों के आंदोलन से तनाव, सामाजिक सद्भाव बिगड़ने और हिंसा तक की आशंका और खुफिया अलर्ट को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है।Section 144 In Delhi

पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अन्य गाड़ियों चालकों को और सुविधा हो सकती है उसको देखते हुए नई दिल्ली में ट्रैक्टर को बन कर दिया गया है पुलिस ने कहा की स्थिति का फायदा उठाते हुए कुछ सामाजिक तत्व दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश कर सकते हैं खुफिया एजेंसी से भी कुछ इस तरह से इनपुट मिलने के बाद कही गई है इतिहास के तौर पर पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। Section 144 In Delhi

इन चीजें पर लगी रोक | Section 144 In Delhi

  1. दिल्ली में सड़क जाम करने, रास्ते रोकते हुए किसी आंदोलन, रैली, सार्वजनिक सभा पर रोक लगाई गई है।
  2. छूट प्राप्त कुछ मामलों को छोड़कर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
  3. भड़काऊ नारे, भाषण या संदेश पर रोक रहेगी और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  4. बिना अनुमति के किसी वाहन, इमारत, निजी या सार्वजनिक इमारत से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक होगी।
  5. दिल्ली के सभी निवासियों, नेताओं और हितधारकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा गया है कि सरकार की ओर से आयोजित बैठक और ड्यूटी पर जा रहे सरकारी कर्मचारियों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
  6. किसी भी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य संगठनों के जुलूस, प्रदर्शन, रैली, पैदल मार्च आदि पर पूरी दिल्ली मे रोक रहेगी।
  7. दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही ऐसे किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिनमें लाठी, डंडे, तलवार या अन्य हथियार हों। Section 144 In Delhi
  8. बंदूक, घातक हथियार और अन्य किसी भी ऐसी वस्तु को प्रतिबंधित किया गया है जिसका इस्तेमाल शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए हो सकता है।
  9. ईंट, पत्थर, एसिड, पेट्रोल और सोडा पानी आदि को एकत्रित करने पर भी बैन है।
  10. दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा जांच होगी।
  11. किसी भी वाहन में यदि लाठी, रॉड, बैनर जैसे सामान मिलते हैं तो उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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