उत्तराखंड (Teachers Recruitment In Uttarakhand) में आज बेसिक शिक्षक भर्ती की नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अब राज्य में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्री को अमान्य करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक से राज्य के प्रारंभिक शिक्षा सेवन नियमावली को संशोधित करने का विधिवत निर्णय किया गया है।
शिक्षा सचिव रविनाथ रमन में बेसिक शिक्षा निदेशक आरके उनियाल से नियमावली में बीएड को अमान्य करने का संशोधन प्रस्ताव मांगा है। सरकार के द्वारा यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश पर के आधार पर लिया गया है। न्याय विभाग ने सरकार को भर्ती ( Recruitment) परीक्षा की नियमावली में डीएलएड शामिल करने की राय दी थी।
नियमावली में संशोधन के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा सचिव ने बताया कि एनसीटीई की 28 जून 2018 के अधिसूचना के आधार पर बीएड को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने की छूट दी गई थी 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश की तारीख से वह रियायत निशप्रभावित हो गई है। सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से बेड प्रशिक्षितों को बड़ा झटका लगा है।
800 पदों पर होगी भर्ती | Teachers Recruitment In Uttarakhand
2 सालों से बीएड और एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा विवाद के चलते बेसिक शिक्षक भर्ती अधूरी पड़ी थी इसमें 1800 पदों पर भर्ती हो चुकी है,बचे हुए 800 पद अभी खाली है। नियमावली संशोधित होने की प्रक्रिया पूरी होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन 800 पदों के बाद 2300 और पदों पर भी भर्ती होनी प्रस्तावित है।